सिविल कोर्ट के परिचारी भी बन सकेंगे लिपिक,हाई कोर्ट का आया आदेश।कर्मचारी संघ ने कहा संघर्ष की हुई जीत।

सिविल कोर्ट के परिचारी भी बन सकेंगे कार्यालय लिपिक

बिहार राज्य के न्यायालय कर्मी सहायक, चालक, प्रोसेस सर्वर, जमानत आदि के कागजात पहुंचाने वाले, रात्रि प्रहरी आदि भी अब न्यायालय लिपिक बन सकेंगे। इन सभी को प्रोन्नति देने के लिए सिमित परीक्षा और साक्षात्कार से गुजरना होगा। इन सभी को प्रोन्नति का लाभ लेने के लिए सेवा अवधि 5 साल और 6 महीने निर्धारित की गई है पटना उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में इस प्रोन्नति वाले परीक्षा के पटना के प्रधान जिला जज को समन्वय बनाया गया है। उन्होंने इस संबंध में सूचना जारी कर सभी पात्र चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को 1 मई से 15 मई तक परीक्षा फॉर्म भरने को कहा है। उसके बाद उनके भरे गए विहित फॉर्म को सभी जिलों के संबंधित प्रधान जिला जज पूरी तरह जांच पड़ताल कर 21 मई को समन्वयक के पास भेज देंगे। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ का आंदोलन रंग लाने लगा है। साल के शुरू में प्रोन्नति अनुकंपा सहित अन्य मांगों को लेकर किए गए अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद अब उसका साकारात्मक प्रतिफल सामने आने लगा है। इस संबंध में बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के संगठन सचिव सह जिला संघ के मीडिया प्रभारी अजीत कुमार, जिला कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कुमार पुरुषोत्तम, सचिव कुमार मंजेश आदि ने इस पहल को लेकर राज्य न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद किया है। इसके अलावा इन लोगों ने पटना उच्च न्यायालय और राज्य सरकार, शेखपुरा विधायक विजय सम्राट के प्रति भी आभार प्रकट किया है, मालूम हो कि शेखपुरा विधायक विजय सम्राट ने विधानसभा में न्यायालय कर्मचारियों की हितों के लिए आवाज उठाया था। इस संबंध में मीडिया प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा उनके मांगों के संबंध में संघ के अध्यक्ष से पूर्ति करने में बारे में जानकारी लेते हुए पूछा गया कि किस मांग को पहले लागू किया जाए तो उन्होंने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के प्रोन्नति के मामले को ही प्राथमिकता देने का आग्रह पटना उच्च न्यायालय से किया था। इस आदेश से राज्य भर के न्यायालय कर्मियों में हर्ष देखा जा रहा है।

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